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दहेज हत्या में पति व सास को सश्रम कारावास

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सीतापुर। दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरेंद्र सिंह ने आरोपी पति को सात वर्ष के सश्रम कारावास व सास को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर सात-सात हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की। इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट शहर कोतवाली के आवास विकास कालोनी निवासी अर्जुन सिंह ने 13 अक्तूबर 2010 को दर्ज कराई थी।
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वादी पक्ष के मुताबिक आरोपी अमित गुप्ता ने उसकी पुत्री शुभी सिंह के साथ प्रेम विवाह किया था। बाद में इस विवाह को रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। विवाह के बाद से अमित उसके पिता दिनेश व मां शादी में दान दहेज न मिलने से संतुष्ट नहीं थे और बिटिया को प्रताड़ित करते थे। इसी के चलते शुभी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
इसके बाद मुकदमा दर्ज कराए जाने पर इन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही मृतका के ससुर दिनेश की मौत हो जाने के चलते आगे की कार्रवाई पति अमित व सास सुधा के खिलाफ चलती रही। न्यायालय ने साक्ष्य आने के बाद पति को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व सास को दहेज की मांग व प्रताड़ना के लिए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनवाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर सात सात हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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