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स्कूल खुले तो निरस्त होगी मान्यता

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सीतापुर। कोरोना वायरस को लेकर दो अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए है। इस दौरान जिले में कई स्कूल खुलने की शिकायतें आ रही है। इस पर डीआईओएस ने सख्त चेतावनी जारी की है। कहा है अगर कोई विद्यालय इस अवधि में खुलता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा दी जाएगी।
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कोरोना वायरस को लेकर सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर सभी बोर्डों को स्कूल/कॉलेज/कोचिंग सेंटर दो अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए है। संस्कृत परीक्षा को लेकर प्रश्नपत्र आ गए थे। इस पर डीआईओएस ने केंद्र व्यवस्थापकों से कहा है कि वह प्रश्नपत्र व उत्तरपुस्तिका अलग से सुरक्षित रखवा ली जाए। सुरक्षा के लिए अपने थाने से मिलकर पुलिस कर्मी तैनात करा दिए जाए।
बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन रद्द होने पर उत्तरपुस्तिकाएं सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगी। कहा, शिक्षण संस्थाओ में कोई भी आयोजन न कराया जाए। छात्र-छात्राओं को घर पर ही रहने की सलाह दी जाए। अनावश्यक रूप से यात्रा से बचा जाए। किसी भी शिक्षण संस्थान में कार्यरत कार्मिकों को उनके घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। विद्यालय बंद रखने की दशा में कर्मचारियों को इस अवधि का वेतन नियोक्ता द्वारा दिया जाएगा।
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डीएलएड की निरस्त हुई परीक्षा
डीआईओएस ने बताया डीएलएड 2019 प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड 2017, 2018, बीटीसी 2013, 2014, 2015 अनुत्तीर्ण की 23 मार्च व डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर, डीएलएड 2017, बीटीसी 2013, 2014, 2015 अनुत्तीर्ण की परीक्षा 25 मार्च को होने वाली थी। यह परीक्षाएं भी अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दी गई है।
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