सीतापुर। इमलिया सुल्तानपुर के बाकरपुर गांव निवासी श्री देवी ने वर्ष 2016 में गांव के ही महेश, उसकी पत्नी कुसुमा देवी, पुत्र कुलदीप और दीपू पर अपने पति की हत्या का प्रयास का आरोप लगाया था। श्रीदेवी के अनुसार महेश के पास लगे सरकारी नल से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
साक्ष्य व गवाही के आधार पर बृहस्पतिवार को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 ने तीनों आरोपियों कुसुमा देवी, कुलदीप और दीपू को दोषी करार मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषियों पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विचारण के दौरान मुख्य आरोपी महेश की मौत हो चुकी है।
शर्तों के साथ जमानत याचिका स्वीकार : सीतापुर। पिटाई और एससीएसटी के आरोपी का कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र शर्तों के साथ स्वीकार किया है। अमित पर सकरन थाने में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी की तरफ से विशेष न्यायाधीश एससीएसटी की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने साक्ष्य प्रभावित न करने और कार्रवाई में सहयोग करने की शर्त पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उधर, दहेज प्रताड़ना के आरोपी का जमानत प्राथर्न पत्र अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया। बृजपाल पर मानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है। (संवाद)