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मो. जुबैर से चार घंटे हुई पूछताछ, भेजा जेल

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सीतापुर। महंत बजरंग दास मुनि के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आरोपी मो. जुबैर को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सुबह करीब दस बजे खैराबाद पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर लगभग चार घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद जिला न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने पुलिस कस्टडी रिमांड के आदेश को रद्द करते हुए वापस जिला कारागार भेज दिया।
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गौरतलब है कि खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि के खिलाफ मो. जुबैर ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में एक हिंदूवादी संगठन ने जून में खैराबाद थाने में केस दर्ज कराया था। इसके बाद ही जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था। खैराबाद थाने में दर्ज हुए केस में वारंट जारी होने के बाद सोमवार को मो. जुबैर को सीतापुर न्यायालय लाया गया था। उसके बाद उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया था।
इसके बाद गुरुवार सुबह फिर उसे न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान धाराएं बढ़ाई गई थीं। जुबैर को सीतापुर जिला कारागार भेजने के साथ ही छह दिन दो घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली थी। शुक्रवार सुबह दस बजे खैराबाद पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया। दोपहर तक उससे पूछताछ की गई। पुलिस उसे बंगलूरू ले जाने की तैयारी में थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उसे पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी। आदेश आने के बाद उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पुलिस कस्टडी रिमांड के आदेश को रद्द करते हुए वापस जिला कारागार भेज दिया।
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सीओ सिटी पियूष कुमार ने बताया कि सुबह दस बजे ही रिमांड पर लेकर जुबैर से पूछताछ की गई थी। पांच दिन की अंतरिम जमानत के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया था। दिल्ली के मामले में जमानत न होने के चलते जुबैर को दोबारा सीतापुर कारागार भेज दिया गया है। अब न्यायालय जैसा आदेश करेगा, उसका पालन किया जाएगा।
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