सीतापुर। हत्या के प्रयास के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ राहुल प्रकाश द्वारा दिए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान ने की है।
रामकोट थाना क्षेत्र के ग्राम मधवापुर निवासी विक्कू उर्फ विकास मिश्रा के खिलाफ गांव के ही कृष्ण कुमार द्वारा उसकी बहन पर तमंचे से जानलेवा हमला किए जाने का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी के मुताबिक चार अप्रैल 2015 की दोपहर दो बजे शाम को घर से सामान लेने गई वादी की बहन पर विक्कू द्वारा किए गए फायर से उसे चोटें आई थी। जिसका मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण के बाद प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी विक्कू को दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। संवाद