सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश राहुल कात्यान ने दलित महिला से बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जेष्ठ अभियेेजन अधिकारी लाल चन्द्र गुप्ता द्वारा की गई।
मिश्रिख थाना क्षेत्र के ग्राम बोधिनी निवासी हसीब के विरूद्घ पुलिस ने बलात्कार व हत्या के प्रयास का एक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अभियोजन कथानक के मुताबिक पीड़ित महिला वर्ष 2017 में जब रक्षा बंधन के दिन अपने एक भाई के रांखी बांधने रामकोट थाना क्षेत्र के ग्राम जुहरी जा रही थी।
तभी बोधिनी के पास रास्ते में आरोपी ने उसे दबोच लिया। और बुरी तरह से मारने पीटने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र पर आरोप विरचित करने के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आमंत्रित किए। जिन्हें सही पाते हुए न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि अपील न होने की स्थिति में वसूला गया 28 हजार रुपये अर्थदंड बतौर प्रतिकर पीड़िता को प्रदान किया जाए।