सीतापुर। हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली महोली के गांव कचूरा निवासी नन्हे पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यू में चल रही थी। आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को दस साल का कारावास
सीतापुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो लोगों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। थाना रेउसा के गांव भवानीपुर निवासी अवधेश, जगदीश और भगौती प्रसाद पर वर्ष 2008 में आरोप लगा था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश एफटीसी (ओएडब्ल्यू) में चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही भगौती प्रसाद की मौत हो गई थी। कोर्ट ने अवधेश व जगदीश को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।