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मिलावटी खाद बेचने पर पांच दुकानों के लाइसेंस निलंबित

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सीतापुर। सिस्टम से बेखौफ खाद दुकानदार मिलावटी खाद बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। कृषि विभाग के अफसरों की टीमें लगातार दुकानों पर छापा डालकर खाद के नमूने ले रही हैं। एक माह में पांच खाद दुकानों के सात नमूने मानक के अनुसार नहीं पाए गए हैं। इनके लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया है। सभी से जवाब तलब किया गया है।
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मार्च में जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में पांच टीमों में नामित अफसरों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक छापा डाला। दुकानों सेे खाद के नमूने लिए गए। नमूनों को उर्वरक विश्लेषक, उर्वरक व कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला मेरठ को भेजा गया था। यहां से पांच प्रतिष्ठानों के सात खाद के नमूने मानक के अनुसार सही नहीं पाए गए। इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई गई है।
जिसका संज्ञान लेते हुए जिला कृषि अधिकारी ने उन सभी का उर्वरक निबंधन प्राधिकार पत्र (खाद लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेशित किया गया है कि वे अपना खाद का व्यापार तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक बंद कर दें। डीएओ ने सभी दुकानदारों से कहा है कि वह गुणवत्तापरक खाद निर्धारित मूल्य पर पॉश मशीने के द्वारा बिक्री करें।
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इन खाद दुकानों के लाइसेंस किए गए निलंबित
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि मैसर्स यादव फर्टिलाइजर्स कुंवरगड्डी का डीएपी का नमूना अमानक पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसी तरह अनमोल खाद एवं बीज भंडार नानकारी, मैसर्स यूपी कोऑपरेटिव जूट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फेडरेशन अर्जुनपुर खैराबाद, मैसर्स नैनीताल बीज भंडार रामकोट और मैसर्स एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप अरसेनी ब्लॉक मिश्रिख का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
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