सीतापुर। घर से नित्यक्रिया के लिए गई एक लड़की को असलहा दिखाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-16 जितेंद्र हरि द्वारा इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की है।
30 अगस्त 2013 को घटित इस घटना को लेकर पीड़िता ने शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्वालमंडी निवासी चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना में एक आरोपी की विचारण के दौरान मौत होने के बाद न्यायालय ने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को जांचते हुए न्यायाधीश ने आरोपी राजेश को घटना का दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना में नामजद आरोपी राजेश के भाई व एक भाभी को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। संवाद