सीतापुर। जिला प्रशासन द्वारा कुर्क एक संपत्ति को रिलीज कराने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शहर निवासी रमन साहनी की जमीन को जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इस वजह से उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
आरोपी की तरफ से यह बात कही गई कि वह एक व्यापारी हैं। उसके पिता ने धन अर्जित कर व्यापार की शुरूआत की थी। उसकी कोई संपत्ति अवैध तरीके से नहीं खरीदी गई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर) कोर्ट संख्या नौ शैलेंद्र वर्मा ने की। उनकी ओर से आदेश किया गया कि साक्ष्य न मिलने की दशा में कुर्क संपत्ति को रिलीज किए जाने के प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाता है। (संवाद)