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छुट्टा गोवंश को छोड़ने पर दर्ज होगा केस

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सीतापुर। जिले में निरंतर छुट्टा गोवंश छोड़े जाने के कारण फसलों व जनमानस को नुकसान पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं। डीएम अनुज सिंह ने पशुपालकों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति गोवंश किसी भी दशा में छुट्टा न छोड़ें। कोई पशुपालक गोवंश छोड़ता है तो उसके विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम अनुज सिंह ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-255 के साथ ही पंचायत राज अधिनियम की धारा-37 की उप धारा (1) में की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया है। भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2018 को और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 10 (1) के अनुसार गोवंश छुट्टा व लावारिस छोड़े जाने पर आईपीसी की धारा-228 और 229 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसी क्रम में सेक्शन 11(1) पीसीए एक्ट 1960 के तहत किसी भी जानवर को छोड़ने पर तीन माह तक का दंड भुगतना पड़ सकता है।
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