सड़क पर फेंका कूड़ा या जलाया तो जुर्माना
सीतापुर। अब अगर शहर की सड़कों पर कूड़ा फेंका या जलाया तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। कूड़े के हिसाब से जुर्माना ठोका जाएगा। इससे आपको दो सौ से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह शहर में इधर-उधर फैल रही गंदगी व पर्यावरण प्रदूषण को लेकर निर्णय लिया गया है। नगरपालिका ने पांच सदस्यीय टीम गठित करते हुए 15 जुलाई से अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।
एनजीटी के नए नियमों के तहत शहर में ज्यादातर प्रदूषण कूड़ा-करकट से हो रहा है। इसको जलाने से उठने वाले धुएं से तमाम गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इस पर नगर निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर नगरपालिका ने अमल करना शुरू कर दिया है। अब अगर शहर में डस्टबिन से इतर खुले में कूड़ा-करकट फेंका या सार्वजनिक स्थान पर जलाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना कूड़े की मात्रा के अनुसार तय किया जाएगा। जिसमें दो सौ से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर सड़क के किनारे बिल्डिंग मटेरियल एकत्र कर लिया तो इस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बिल्डिंग मटेरियल एकत्र करना है तो इसे कवर्ड एरिया में करना होगा। इस पर लगाम लगाने के लिए नगरपालिका ने एक पांच सदस्यीय टीम गठित कर दी है। यह टीम पहले पूरे शहर में जनजागरूकता अभियान चलाएगी। यह अभियान 15 जुलाई से शुरू होगा।
शहरवासी सड़क पर न तो कूड़ा फेंकें, न ही उसको जलाएं। बिल्डिंग मटेरियल कवर्ड एरिया में लगाएं। इससे पर्यावरण व शहर को नुकसान हो रहा है। अगर नियमों के विपरीत कोई काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
- निहाल चंद, ईओ