सीतापुर। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान धांधली के आरोप लगे थे। आरओ व एआरओ से शिकायतें भी की गई थीं। बावजूद इसके संबंधित प्रधान पद के परिणाम बिना कार्रवाई के घोषित होने से क्षुब्ध प्रत्याशियों ने पुनर्मतगणना के लिए एसडीएम कोर्ट में मुकदमा किया है। इसमें डीएम सहित अन्य जिम्मेदारों को प्रतिवादी बनाया गया है। 13 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इससे संबंधित नोटिस जिला निर्वाचन दफ्तर पंचायत को प्राप्त हुआ है।
जिले की 1599 ग्राम पंचायतों में से 1596 में प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव कराया गया। मतदान से लेकर मतगणना तक कतिपय ग्राम पंचायतों में धांधली के आरोप लगाए गए। मतगणना के दौरान तमाम प्रत्याशियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए संबंधित आरओ एवं एआरओ से इसकी लिखित व मौखिक शिकायतें भी कीं।
बावजूद इसके पुनर्मतगणना नहीं कराई गई। इसके बाद संबंधित प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारों से शिकायत की। संबंधित एसडीएम कोर्ट में पंचायत राज अधिनियम की धारा-12 ग के तहत याचिकाएं दाखिल की है। इसके मार्फत पुनर्मतगणना की गुजारिश की गई है।
विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत परसिया साहलिया के प्रधान पद के प्रत्याशी देवांगराज निवासी ग्राम परसिया ने एसडीएम बिसवां के न्यायालय में पुनर्मतगणना कराए जाने के लिए याचिका दाखिल की है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत कम्हरिया के प्रत्याशी इंद्र महेश मौर्य, ग्राम पंचायत राजापुर कला बनियनपुरवा की प्रत्याशी प्यारा एवं हरिहरपुर नेवादा की प्रत्याशी किरन देवी ने भी एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।
ब्लॉक बिसवां की तीन ग्राम पंचायतों के प्रत्याशी क्रमश: दानिश, शंकर लाल, ज्योति एवं विकास खंड सकरन की विद्यावती, राजेश कुमार एवं उस्मान ने पुनर्मतगणना के लिए वाद दायर किया है। एसडीएम लहरपुर के न्यायालय में विकास खंड बेहटा की तीन ग्राम पंचायतों के प्रत्याशी क्रमश: रमाकांत, अनवर हुसेन व गुड्डी ने याचिका दाखिल की है।
इसकी पुष्टि करते हुए निर्वाचन दफ्तर के वरिष्ठ सहायक अमर नाथ यादव ने बताया कि एसडीएम कोर्ट से सम्मन मय मुसन्ना प्राप्त हुआ है। इसे संबंधित ब्लॉक के आरओ को भेजा गया है। उनके द्वारा प्रति शपथ पत्र संबंधित एसडीएम के न्यायालय में समयबद्ध ढंग से दाखिल किया जाएगा। उन्हीं के द्वारा याचिका की प्रभावी पैरवी की जाएगी।