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दहेज लोभी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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सीतापुर। दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सास व ससुर को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट सुरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान द्वारा की गई।
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संदना थाना क्षेत्र के मढैय़ाखेर निवासी रामपाल ने अपनी पुत्री संजना की शादी कमलापुर थानाक्षेत्र के बल्लई निवासी रामसागर के साथ की थी। विवाह में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिए जाने के बावजूद संजना के ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और लगातार मोटरसाइकिल व सोने की जंजीर की मांग कर रहे थे।
दहेज की मांग व प्रताड़ना के बीच 15 नवंबर 2017 की संजना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर विवेचना करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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न्यायालय में दौरान विचारण आए साक्ष्य पर आरोपी सास व ससुर को दहेज प्रताड़ना का दोषी मानते हुए न्यायालय ने ससुर राम बहादुर व सास चंदपति को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व सात सात हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि आरोपी पति को दहेज हत्या के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के लिए दंडित किया गया है।
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