सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के एक मामले में अदालत ने जैनब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार थाना त्रिलोकपुर में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर में जैनब पत्नी इस्लाम निवासी लोहरौली के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्ता को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्ता को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 201 भादवि के तहत छह वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।