शोहरतगढ़। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या सात सुभाष नगर में आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर मदरसा निर्माण कराने के मामले में नगर पंचायत प्रशासन ने दूसरी नोटिस चस्पा कर दी है। पहली नोटिस का गोलमाल जवाब से गर पंचायत प्रशासन संतुष्ट नहीं था। मामले में ईओ ने मदरसा संचालक मुमताज अहमद शाह को दूसरा नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सात दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी है।
संचालक की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि नोटिस मिलने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है और वर्तमान में कोई कार्य नहीं हो रहा है जबकि प्रशासन ने नोटिस में यह स्पष्ट रूप से पूछा था कि नगर पंचायत से स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण क्यों कराया गया और आवासीय भवन को अन्य प्रयोजन के लिए क्यों उपयोग में लाने की कोशिश की गई। अधिकारियों का कहना है कि जवाब में मूल बिंदुओं से बचने की कोशिश की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई। एक अप्रैल को बिना प्रशासनिक अनुमति के भवन में मदरसा संचालन के तैयारी की इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होते ही तहसील प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने पर तत्काल प्रभाव से भवन में ताला लगा दिया।
नगर पंचायत द्वारा दूसरी नोटिस जारी की गई है। जवाब नहीं देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
विवेकानंद मिश्रा, एसडीएम शोहरतगढ़