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Siddharthnagar News: खलीलाबाद-बहराइच रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारीर

Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन परियोजना के लिए डुमरियागंज तहसील के 15 गांवों की चिह्नित जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना भारत के राजपत्र में धारा 20ई के तहत प्रकाशित हो गई है। अब प्रभावित खातेदार और अन्य हितबद्ध व्यक्ति 12 से 17 अक्तूबर तक अपने दावे प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कलेक्ट्रेट स्थित सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कार्यालय में सुबह 11 बजे उपस्थित होना होगा।
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राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार डुमरियागंज तहसील के मिश्रौलिया तप्पा सगरा, ककरापोखर, बानकुइयां, सोनारेडीहा, पिपरागड्डी, जमौतिया, सादुल्लाहपुर, औराताल, टिकरिया, परसा, सेमुवाडीह, बनगवा, एकघरवा, मिश्रौलिया तप्पा हल्लौर और अगया गांव परियोजना से प्रभावित हैं। अधिसूचना में संबंधित गाटों, कुल रकबे और अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल का ब्योरा दिया गया है।

20ए के बाद अब 20ई की अधिसूचना
रेल मंत्रालय ने नौ फरवरी 2026 को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत अधिसूचना जारी कर इन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का इरादा घोषित किया था। इसके बाद प्रभावित लोगों से आपत्तियां मांगी गई थीं। सक्षम प्राधिकारी ने प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी। सितंबर 2026 में धारा 20ई के तहत अधिसूचना जारी की गई। इसमें बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुसूची में दर्ज जमीन को परियोजना के लिए अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ संबंधित भूमि के केंद्र सरकार में निहित होने की वैधानिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है।
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240.66 किलोमीटर लंबी है परियोजना
खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन करीब 240.66 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इसका मार्ग खलीलाबाद से बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती और भिनगा होते हुए बहराइच तक प्रस्तावित है। परियोजना की स्वीकृत लागत 4,940 करोड़ रुपये बताई गई है। रेलवे बोर्ड से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 तक परियोजना पर करीब 1,525 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 686 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। परियोजना के पूरा होने से डुमरियागंज और बांसी क्षेत्र को नई रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
खातेदारों के लिए दावे का मौका
धारा 20ई की अधिसूचना के बाद प्रभावित खातेदारों के लिए अब अपने दावे और अधिकार प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण चरण है। निर्धारित छह दिन की अवधि में खातेदार अपने भूखंड, खातेदारी, हिस्सेदारी और अन्य अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। राजपत्र की अनुसूची में गांववार अलग-अलग गाटों और उनके अधिग्रहण के प्रस्तावित रकबे का विवरण दर्ज है।

प्रभावित भूमि के खातेदार और अन्य हितबद्ध व्यक्ति निर्धारित अवधि में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के साथ संबंधित भूमि, खातेदारी, हिस्सेदारी और अन्य अधिकारों से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
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- डॉ. ज्ञान प्रकाश, सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
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