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Siddharthnagar News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Tue, 18 Nov 2025 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की अदालत ने बालिका से दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर इरफान अहमद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी कठेला समय माता थाना क्षेत्र के देईधापार गांव का रहने वाला है।
जानकारी के अनुसार, घटना कठेला समय माता थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 अप्रैल 2023 को हुई। अभियोजन के अनुसार 12 वर्षीय बालिका की मां ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह अनुसचित बिरादरी की है।
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12 अप्रैल 2023 की रात करीब नौ बजे उसकी बेटी घर से बाहर शौच करने गई थी। काफी देर बीतने के बाद जब वह घर पर लौटी तो परिवार और गांव के तमाम लोगों ने बालिका की तलाश शुरू कर दी।
करीब 12 बजे रात में लड़की घर वापस लौटी। पूछने पर बताया कि शौच जाते समय रास्ते में एक युवक मिल गया और जबरदस्ती पकड़कर डरा धमकाकर उसके साथ पुल के पास दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की और बालिका को तलाश कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उसका बयान न्यायालय में दर्ज करवाया और अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया।
विवेचना के बाद बालिका से दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, जानमाल की धमकी एवं दलित उत्पीड़न के अपराध में अभियुक्त इरफान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय ने पत्रावली का सम्यक परिशीलन करते हुए न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों यथा गवाहों की गवाही, जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, आयु प्रमाण, केस डायरी व दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधों का दोषी करार दिया। इसके बाद उसे सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया।
न्यायालय ने आदेशित किया कि प्रतिकर की धनराशि का 90 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए इसके साथ ही राहत एवं पुनर्वास के तहत पीड़िता राज्य सरकार से भी अधिकतम क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी है।़
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