सिद्धार्थनगर। पटीदारी में बंटवारे के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने सभी पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में फूलचंद यादव, उसके बेटे अमरजीत व सर्वजीत और सूरज उर्फ गोलू शामिल हैं। सभी दनियावर गांव, थाना खेसरहा के निवासी हैं।
अभियोजन के अनुसार छह मई 2023 की शाम करीब छह बजे दनियावर गांव में बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। गांव निवासी दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके भाई ब्रह्मानंद यादव, भाभी प्रभावती और भतीजी मीरा को फूलचंद यादव उसके पुत्र अमरजीत और सर्वजीत के साथ स्थानीय सूरज उर्फ गोलू ने लाठी-डंडे और सरिया से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप था कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
मारपीट में ब्रह्मानंद को गंभीर चोटें आई थीं। परिवार के लोग उन्हें जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन इलाज के लिए उन्हें लेकर गोरखपुर गए थे। घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों को हत्या के अपराध में दोषी माना। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी को सजा सुनाई।