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सिद्धार्थनगर: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद, चार साल बाद मिला न्याय

Wed, 03 Nov 2021 02:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।

सार

भवानीगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी चचेरे भाई ने 13 वर्षीय किशोरी को 20 मई 2017 को बहला-फुसलाकर लखनऊ ले गया और 26 दिनों तक दुष्कर्म किया। वहां से किसी तरह वापस लौटने पर किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock
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विस्तार
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सिद्धार्थनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी व्यक्ति पीड़ित का चचेरा भाई है।

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भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई घटना की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। भवानीगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी चचेरे भाई ने 13 वर्षीय किशोरी को 20 मई 2017 को बहला-फुसलाकर लखनऊ ले गया और 26 दिनों तक दुष्कर्म किया। वहां से किसी तरह वापस लौटने पर किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी।

पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्जकर छानबीन की। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसकी सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह ने दोषी को सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर सजा बढ़ जाएगी। मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक ने पक्ष रखा।

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