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वोट देने के लिए परदेसियों को भेज रहे पत्र

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वोट देने के लिए परदेसियों को भेज रहे पत्र
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सिद्धार्थनगर। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले से बाहर कमाने गए डेढ़ लाख प्रवासियों को वोट डालने के लिए प्रशासन की तरफ से बुलावा पत्र भेजा जाएगा। सभी ग्राम सचिवों और नगर निकायों की तरफ से परदेश गए लोगों को घर आकर मतदान करने के लिए पत्र भेजा जा रहा है। अब तक 86991 प्रवासियों को पत्र भेजे जा चुके हैं।
रोजी-रोटी के लिए, जिले के लगभग सभी ग्रामों और नगर निकायों से बहुत तादाद में लोग दूसरे जनपद, प्रदेशों में गए हैं। उनके मतदान में हिस्सा नहीं लेने से भी मतदान प्रतिशत कम रहता है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से नई पहल की जा रही है। उसके तहत मतदाता जागरूकता दिवस मनाए जाने के दिन से ही प्रवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करने को उन्हें घर आकर वोट देने की अपील की जा रही थी। इसके लिए अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है।
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अब तक जिले के सभी सभी 14 विकास खंडों एवं 11 नगर निकायों से 86991 प्रवासियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। मतदान में सहभागिता बढ़ाने के लिए सीडीओ पुलकित गर्ग एवं ब्रांड एंबेसडर स्वीप अंकिता गौतम ने दो संदेशों का ट्यून भी लांच किया है। सीडीओ पुलकित गर्ग ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चल रहे जागरूकता अभियान में समस्त ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा बीएलओ, अध्यापक, कोटेदार, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामवासी, संभ्रांत व्यक्ति एवं ग्राम प्रधान शामिल किया गया है। सभी ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिवों को मतदान में शामिल होने के लिए प्रवासियों को अनुरोध पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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वैकल्पिक आईडी प्रुफ से भी कर सकेंगे मतदान
सीडीओ पुलकित गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए ऐसे लोग, जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्न वैकल्पिक फोटो पहचानपत्र में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डॉकघरों के फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई के स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड मान्य दस्तावेज है।
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