संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। लापता किशोरी की हत्या कर शव छुपाने के मामले में शोहरतगढ़ पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति रवि अग्रवाल व अन्य के विरुद्ध सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। किशोरी की मां की तहरीर पर सीजेएम न्यायालय की तरफ से दिए गए आदेश के क्रम में पुलिस ने हत्या, सबूत छिपाने/नष्ट करने, जानलेवा हमला, अवैध रूप से भीड़ जुटाने और आपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।
किशोरी की मां ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 28 नवंबर 2024 की रात करीब 10 बजे शोहरतगढ़ स्थित एक अतिथि भवन में आयोजित शादी समारोह में गई थी। देर रात तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आरोप है कि इस दौरान वे लगातार पुलिस से संपर्क करते रहे, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
एक दिसंबर 2024 को वार्ड नंबर-सात सुभाष नगर स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने झाड़ियों में किशोरी का शव मिला। किशोरी की मां का आरोप है कि नामजद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद परिवार को जान-माल की धमकी भी दी। इससे वे डर के कारण खुलकर सामने नहीं आ सके। पुलिस को सूचना देने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिससे मजबूर होकर किशोरी की मां ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर ने मामले को गंभीर मानते हुए थाना शोहरतगढ़ को एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में 26 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना की जिम्मेदारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को सौंपी गई है। विवेचक ने बताया कि केस के सभी पहलुओं पर गहन छानबीन की जा रही है।