सिद्धार्थनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के अपराध में सत्यप्रकाश पांडेय उर्फ दद्दू को उसके जुर्म स्वीकार करने के आधार पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उसके ऊपर न्यायालय ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वह त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़या का निवासी है। वह एक वर्ष पूर्व पुलिस ने उसकी जेब से 210 अदद प्रतिबंधित नशीली टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया था। संवाद