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Siddharthnagar News: एक से अधिक गणना प्रपत्र भरने पर हो सकती है एक वर्ष की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर अंकित है, तो ऐसा हो सकता है उसके बीएलओ द्वारा उस मतदाता को ऐसे सभी दर्ज नाम के लिए गणना प्रपत्र दिया गया हो। लेकिन सभी मतदाताओं को केवल एक ही गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को देना है।
क्योंकि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का नाम एक ही स्थान पर दर्ज रह सकता है। यदि कोई मतदाता एक से अधिक गणना प्रपत्र भरता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
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यह बातें जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कही। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में एक जनवरी 2026 के आधार पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य जनपद में प्रचलित है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, मतदाताओं में चिंता: जोगिया। जोगिया ब्लाॅक के करौंदा मसिना में लोकसभा व विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तमाम लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनका व उनके माता-पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में क्या होगा? लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होगा। इसके बाद उन्हें 13 प्रमाणपत्रों में से कोई एक देना होगा। ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में बरकरार रहेगा।
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मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने के बाद वापस लेकर बीएलओ के स्तर से डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। बीएलओ स्तर से एसआईआर की जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके साथ ही बीएलओ व संभ्रांत लोगों के माध्यम से फॉर्म भरने में मदद की जा रही है। वहीं, 2003 की मतदाता सूची देखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। बीएलओ के पास भी सूची उपलब्ध है। मतदाताओं को 2003 एसआईआर से जुड़ी जानकारी के लिए दौड़ भाग न करनी पड़े, इसके लिए भारत और राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी सूची अपलोड की गई है। इसे जिले की वेबसाइट से भी लिंक किया गया है।
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