सिद्धार्थनगर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह ने उसका थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व हुई दलित वर्ग की किशोरी से दुष्कर्म की वारदात अंजाम देने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 53 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उसका थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2023 में एक किशोरी से दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने मामले में उसका थाना क्षेत्र के नगवा गांव निवासी गुफरान अहमद पर एससी/एसटी एक्ट व पाॅक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।