औचक जांच में मिली अनियमितताएं, कृषि विभाग ने सभी विक्रेताओं को दी सख्त चेतावनी
खतौनी, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज कर ही करें बिक्री
सिद्धार्थनगर। खरीफ सीजन के बीच उर्वरकों की कालाबाजारी और अनियमित वितरण पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोटन क्षेत्र की दो निजी खाद दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। अपर जिला कृषि अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (कृषि) लोटन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया, जिसमें उर्वरक वितरण में अनियमितताएं और अभिलेखों में गंभीर कमियां सामने आईं।
निरीक्षण के दौरान कृष्णा खाद भंडार, चनरेशिया और श्यामदेव खाद विक्रेता, जाकिरजोत के प्रतिष्ठानों पर नियमों के विपरीत उर्वरक वितरण पाया गया। इसके बाद दोनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
कार्रवाई के बाद जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पांडेय ने बताया कि जनपद के सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक किसान को उर्वरक वितरण से पहले उसकी खतौनी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का विवरण वितरण रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही फसल की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।