सिद्धार्थनगर। मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी त्रिभुवन नाथ की अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 6500-6500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
दोषी पाए गए आरोपियों में ढ़ेला सिंह, प्रदीप निवासी चौरामाफी थाना डुमरियागंज तथा रजनीश, अखिलेश, रामपूजन, हिरम्बनाथ, रामधीरज चौबे और संतराम निवासी हरिबंधनपुर थाना डुमरियागंज शामिल हैं। मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना से संबंधित है।
अदालत में मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से की गई। सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजू यादव थाना डुमरियागंज का योगदान रहा।