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Siddharthnagar News: घर में रखे मिले 14 सिलिंडर, एफआईआर

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शोहरतगढ़ क्षेत्र के टीकम गांव में गैस सिलेंडर का अवैध भंडार। स्रोत विज्ञ​प्ति
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सिद्धार्थनगर। खाद्य एवं पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम की छापेमारी में शोहरतगढ़ तहसील के बढ़नी ब्लॉक के ग्राम टीकम में घर में रखा 14 रसोई गैस सिलंडर मिला है। मामले में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर ढेबरूआ पुलिस ने एक व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है।
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जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम की छापेमारी के दौरान घर में रखे मिले 14 खाली रसोई गैस सिलेंडर के संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिलने पर केस दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है।
घरेलू गैस सिलिंडर के लिए एजेंसियों पर लग रही भीड़ को देखते हुए डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने कालाबाजारी व अवैध भंडारण रोकने का सख्त निर्देश दिया है। उनके निर्देश पर प्रशासन समेत खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से एजेंसियों और अन्य स्थानों की निगरानी व जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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जनपद में गैस की कालाबाजारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में तहसील शोहरतगढ़ के बढ़नी ब्लॉक के ग्राम टीकम में गैस सिलिंडर के अवैध भंडारण की सूचना पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रत्नेश मिश्र एवं पूर्ति निरीक्षण राणा प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ छापा मारा। जहां अनिल कुमार यादव के घर से 14 सिलिंडर बरामद किया गया, जिसे निकट की गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया।
साथ ही जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पूर्ति निरीक्षक राणा प्रताप सिंह ने अनिल कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना ढेबरुआ में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष ढेबरूआ दुर्गा प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्जकर छानबीन की जा रही है।
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