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भिनगा में मिले तीन कोरोना पॉजिटिव

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श्रावस्ती। भिनगा नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नगर में बुधवार को भी तीन लोग संक्रमित पाए गए। यह सभी पूर्व में संक्रमित मिली ब्यूटी पार्लर संचालिका के संपर्क में आए थे। इससे पहले भी ब्यूटी पार्लर संचालिका के संपर्क में आने से कई लोग संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं प्रशासन ने पुरानी बाजार में कंटेनमेंट की तारीख को 18 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में अब तक सात मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं।
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प्रशासन जहां लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने को कह रहा है वहीं लोग इस पर ध्यान न देकर इधर उधर घूम रहे हैं। इस दौरान लोग डांस सीखने जाने के साथ अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं। महिलाएं ब्यूटी पार्लर भी जा रही हैं। भिनगा नगर में चार जुलाई को एक ब्यूटी पार्लर व डांस क्लास संचालिका कोरोना पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद उसके संपर्क में आए लोगों की जब जांच शुरू की गई तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या पुरानी बाजार में बढ़ती गई।
बुधवार को भी भिनगा नगर में तीन कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें से एक छह साल की बालिका भी संक्रमित मिली हो जो डांस सीखने जाती थी। वहीं ब्यूटी पार्लर आई महिला तथा एक युवक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। यह दोनों भी ब्यूटी पार्लर संचालिका के संपर्क में आए थे। अभी भी ब्यूटी पार्लर संचालिका के संपर्क में आए कई लोगों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है।
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कंटेनमेंट जोन से यह क्षेत्र बाहर
न्यायालय कर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद न्यायालय परिसर सहित 250 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इसकी 14 दिनों की अवधि पूरी हो चुकी है। इस क्षेत्र में कोई नया मरीज नहीं पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब नई बाजार भिनगा में पतंजलि चिकित्सालय से ईदगाह तिराहे तक, पुरानी बाजार में पुरानी पुलिस चौकी से ईदगाह तिराहे तक बफर जोन निर्धारित किए जाने का आदेश पहले जैसा बना रहेगा।
इस दौरान सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बफर जोन में आवश्यक सेवाएं जिसमें दवा, सब्जी, दूध फल की दुकानें खोली जा सकेंगी। अन्य दुकानें रोस्टर के अनुसार खोली जाएंगी। पहले दिन बुधवार को दक्षिण दिशा की दुकानें खुलेंगी। बफर जोन का पालन करते हुए सरकारी कार्यालय खुलेंगे। कार्यालय में सामाजिक दूरी व मास्क अनिवार्य होगा। जोन में बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।
न्यायालय परिसर के 250 मीटर की परिधि में बफर जोन बनाया गया है। जहां कुछ शर्तों के साथ लोगों को दुकानें खोलने की अनुमति मिली है। मोहल्ला चिकवा व नई बाजार में प्रतिबंध यथावत है। इसलिए आम लोग जो कंटेनमेंट जोन में हैं वह नियमों का पालन करते हुए घर पर रहे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। - देवेंद्र कुमार पांडेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भिनगा
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