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भाभी के हत्यारे दंपती को आजीवन कारावास

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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालपुर महरी में छह वर्ष पूर्व यूकेलिप्टस के पेड़ को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान दंपती ने मिल कर भाई की पत्नी पर हमला कर दिया था। जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में विचारण के बाद बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने आरोपी दंपती को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दंपती को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह के अनुसार भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालपुर महरी निवासी सिद्धनाथ पुत्र कुन्नालाल ने 26 मार्च 2014 को कोतवाली भिनगा में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि हम सभी भाइयों के यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं। किंतु मेरा भाई गंगाराम व उसकी पत्नी निबरा उस पेड़ को अकेले ही बेचना चाहते थे। इसी रंजिश को लेकर 25 मार्च 2014 को गंगाराम व उसकी पत्नी ने पीड़ित सिद्धनाथ की पत्नी चंपा देवी को लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया था। गांव के लोगों के आ जाने पर उसे मरणासन्न छोड़ कर दंपती फरार हो गए थे। चंपा देवी को गंभीर अवस्था में संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा लाया गया था। जहां इलाज के दौरान चंपा देवी की मृत्यु हो गई थी।
इस मामले को दर्ज कर कोतवाली पुलिस द्वारा दंपती गंगराम व निबरा के विरुद्ध न्यायालय पर चार्जशीट भेजी गई थी। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। जिन्होंने आरोपी दंपती गंगराम व निबरा को अपनी भाभी की हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास व पचास पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी दंपती को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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