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दहेज हत्या के प्रयास में दोषी पति को दस साल की सजा

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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलभरिया में दहेज हत्या के प्रयास में आरोपी पति को दस साल के कठोर कारावास के साथ ही 13500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही बालिका से छेड़छाड़ करने व अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के दो अलग अलग मामलों में भी संबंधित कोर्ट न आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन साल की जेल के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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दहेज हत्या के प्रयास में आरोपी पति को दोषी पाए जाने का फैसला मंगलवार को जिला जज कोर्ट ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के साइनबोर्ड पेट्रोलपंप निवासी छोटे पुत्र फकीरे ने दो मई 2018 को भिनगा कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री कैसरजहां का विवाह भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बेलभरिया निवासी जुमई पुत्र बाउर के साथ हुआ था। विवाह में पीड़ित ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया लेकिन ससुराल पक्ष मोटर साइकिल की मांग को लेकर पुत्री के साथ मारपीट करता रहता था।
दो मई 2018 को आरोपी पति जुमई ने हत्या की नियत से उसकी पुत्री पर चाकू से कई वार कर घायल कर दिया था। पक्ष विपक्ष से हुई सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति जुमई को दोष सिद्ध मानते हुए दस साल के कठोर कारावास व साढ़े तेरह हजार रुपये अर्थदंड की सजा चुनायी। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी से छह साल पहले हुई छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनायी गयी है। अभियोजन की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 14 वर्षीय किशोरी 28 अगस्त 2016 को दोपहर में अपने खेत से मवेशियों के लिए चारा लेने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे अग्गापुर के मजरा रमगढ़िया निवासी पटेशरी ने किशोरी को दबोच कर छेड़खानी शुरू करते हुए झाड़ी में ले जाकर दुराचार का प्रयास करने लगा। किशोरी की चीख पुकार सुनकर समीप ही खेत में काम कर रही किशोरी की मां के आ जाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। आरोपी के खिलाफ किशोरी की मां ने भिनगा कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
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पक्ष विपक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के आधार को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी पटेश्वरी को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। एक अन्य मामले में मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिकारी चौड़ा के मजरा गनेशपुर में पंद्रह वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुई मार पीट के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर न्यायाधीश स्पेशल जज एससी एसटी ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए तीन साल की कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है जबकि दो आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया। मुकदमें अभियोजन की पैरवी विशेष अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा कर रहे थे। गुण दोष के आधार पर अपर न्यायाधीश स्पेशल जज एससी एसटी उमेश कुमार ने आरोपी बशीर को तीन वर्ष की कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
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