श्रावस्ती। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी की ओर से धारा 144 लागू की गई है। जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत प्रत्येक शनिवार की रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्लामंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिनों में इनके खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रखी जाएगी।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडेय ने बताया कि जिले में रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं उन्हें सोमवार से शनिवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समस्त उद्योग भी इसमें सम्मलित किए गए हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्पडेस्क भी अनिवार्यता की जाएंगी। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगें।
इन सेवाओं मेें कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य सड़क परिवहन बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलवे से आने वाले व्यक्तियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से की जाएगी।
माल वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थिति पेट्रोल पंप एवं ढाबे खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए इस दौरान विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे साथ ही इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस टीम की ओर से चलाया जा रहा अभियान चलता रहेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। सभी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले में 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।