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मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए लेनी होगी अनुमति

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श्रावस्ती। जिले में एक फरवरी को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ आदर्श चुनाव आचरण संहिता पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट बिना अनुमति समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव का प्रचार प्रसार व अपने पत्र में मतदान की अपील नहीं कर सकेगा। इसकी निगरानी के लिए डीएम द्वारा टीमों का गठन किया गया है।
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यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, उड़नदस्ता टीम, स्थायी निगरानी टीम एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। जिनके सदस्यों को विभिन्न टीमों के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये तक ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन व्यय सीमा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।
पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मद में दस हजार रुपये तक व्यय होता है तो उसमें नगद भुगतान किया जा सकता है। शेष समस्त भुगतान चेक के माध्यम से किए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय रजिस्टर बनाना होगा। जिसमें दैनिक लेखा का तिथिवार उल्लेख करना होगा।
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प्रत्याशी को निर्वाचन के लिए वाहन की अनुमति संबंधित आरओ से लेनी होगी। रैली, जुलुस, सार्वजनिक सभा की अनुमति भी संबंधित आरओ से लेनी होगी।
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