फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shravasti News: इकौना में अध्यक्ष व भिनगा में सभासद का एक-एक पर्चा खारिज

Tue, 18 Apr 2023 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
विज्ञापन
विज्ञापन
श्रावस्ती। नगर निकाय चुनाव में नामांकन के बाद मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान इकौना में अध्यक्ष पद पर एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया गया। जबकि भिनगा में एक सभासद प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ।
विज्ञापन

नगर पंचायत इकौना में रेनू गुप्ता ने पिछड़ा वर्ग महिला पद पर नामांकन किया था। जिनकी पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र पूर्व में तहसीलदार इकौना की ओर से स्थगित कर दी गई थी। इसके चलते आरओ ने रेनू गुप्ता का नामांकन निरस्त कर दिया।
वहीं, नगर पालिका परिषद भिनगा के वार्ड नंबर एक मंगलभट्ठा से सभासद पद पर प्रत्याशी नूरजहां का नामांकन खारिज कर दिया गया है। शेष सभी नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए।
विज्ञापन


बगैर पूरे कागजात वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
श्रावस्ती। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम नेहा प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वाहनों के प्रयोग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत नगर निकाय के प्रत्याशी प्रचार-प्रसार, मतदान दिवस व मतगणना दिवसों में वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एसडीएम भिनगा व इकौना सहित आरओ से प्रार्थना-पत्र अग्रसारित कराना होगा।
प्रार्थना-पत्र के साथ उन्हें वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा राजनीतिक दल से सम्बद्धता व निर्दलीय का विवरण देना होगा। अग्रसारित प्रार्थना-पत्रों के आधार पर संबंधित एसडीएम वाहन पास जारी करेंगे। साथ ही वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी प्रतिदिन जारी किए गए वाहन पास की एक छायाप्रति एसपी के पास भेजेंगे। बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चुनाव अवधि में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार के लिए तीन वाहन, मतदान के लिए एक वाहन व मतगणना के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा। इसके अलावा सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा।
मतदान व मतगणना के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिलेगा। वे प्रचार-प्रसार के लिए दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकेनाइज्ड व मोटराइज्ड वाहन का प्रयोग कर सकते है। प्रत्याशियों को वाहन पास मूल रूप में वाहन के आगे शीशे पर चिपकाना होगा। अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झंडे व स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाए जाएंंगे। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया, परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें