श्रावस्ती। गिलौला के ग्राम गुटहरू में पुरानी रंजिश में 19 फरवरी, 2018 को एक दलित महिला की हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के पुत्र की तहरीर पर गांव के ही चार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा था। बृहस्पतिवार को एडीजे एससी एसटी ने दोषी को आजीवन कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
घटनाक्रम के अनुसार एक मार्च, 2018 को गुटहरू निवासी मीना देवी का शव गांव में सरसों के खेत में मिला था। मीना देवी 19 फरवरी से लापता थीं। मामले में मृतक के पुत्र अरुण कुमार कोरी पुत्र रामचंदर ने गिलौला थाने में गांव के ही आलोक वर्मा, कमला प्रसाद वर्मा व राम कृपाल वर्मा व रामधीरज भूज पर पुरानी रंजिश में मां की हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने रामधीरज भूज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था।
मामले में बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाते हुए एडीजे व स्पेशल जज एससी एसटी अवनीश गौतम ने दोषी रामधीरज भूज को आजीवन कारावास व 1.20 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के वारिस को देने का आदेश दिया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया।