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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की कैद

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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशारी के साथ दो वर्ष पूर्व एक युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले के विचारण के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने आरोपी युवक को चार वर्ष की कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 15 वर्षीय किशोरी 17 जून, 2020 की रात करीब 9 बजे नित्य क्रिया के लिए घर से पूरब दिशा में स्थित खेत गई थी। जहां थाना क्षेत्र के ही ग्राम गढ़ी निवासी शेरू खां ने उसे दबोच लिया। इस दौरान आरोपी द्वारा किशोरी के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करते हुए दुराचार का प्रयास किया गया।
किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी शेरू उसे जानमाल की धमकी व गाली देते हुए मौके से भाग गया था। इसका मामला किशोरी के पिता ने कोतवाली भिनगा में दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान गवाहों के बयान व शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी शेरू खां को दोषी मानते हुए उसे चार वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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