श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटवा निवासी इद्दू, निजामुद्दीन उर्फ सद्दीक, आजाद व पटपरगंज निवासी सुलेमान पर वर्ष 2020 में मारपीट व गाली-गलौज की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने चारों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद के समक्ष पेश किया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें पांच-पांच साल के कारावास व 7000-7000 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर सभी को एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
कटवा गांव निवासी इद्दू 18 सितंबर वर्ष 2020 को गांव के ही शाकिर खान की जमीन पर रखी जलौनी लकड़ियों को उठाकर फेंक रहे थे। विरोध करने पर इद्दू, निजामुद्दीन उर्फ सद्दीक, आजाद व पटपरगंज निवासी सुलेमान ने शाकिर को गालियां दी और लाठी डंडों से पीटा। शाकिर का आरोप था कि उन्हें बचाने आए उनके बेटे उमर इस्लामा व राजा बाबू को भी चारों आरोपियों ने जमकर पीटा। शाकिर की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस पर जिला जज ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद