श्रावस्ती। किशोरी के गाल में दांत से काटने के आरोपी को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध करार दिया। न्यायाधीश ने आरोपी को आठ वर्ष सश्रम कारावास व सोलह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 23 जून 2015 को शाम करीब पांच बजे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। इसी बीच पहुंचे थाना क्षेत्र के ही मनिकौरा गांव निवासी शीतल वर्मा बहाने से उसे अपने घर बुला ले गया। जहां उसने किशोरी के गाल में दांत से काट लिया।
इस मामले में मल्हीपुर पुलिस ने आरोपी शीतल वर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना की थी। पुलिस ने बाद में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट में किया गया।
अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार मौर्य ने बताया कि दलीलों व गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तेज प्रताप तिवारी नेे आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास व सोलह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने में से दस हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया गया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।