श्रावस्ती। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण व जिले में लोक स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए जिले में धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट योगानंद पांडेय ने बताया कि जिले में धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रोडवेज बसों, टैक्सी, मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री व्हीलर ऑटो, ई-रिक्शा पर निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारियां बैठाई जा सकेंगी। चालक व परिचालक सहित यात्रियों को मास्क, ग्लब्स का प्रयोग अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य होगा। बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य होगी।
दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। लेकिन यात्रा करने वालाें को हेलमेट, मास्क व फेस कवर पहनना होगा। इस दौरान जो भी दुकानें खुलेंगी वहां सभी के लिए फेस कवर, मास्क, ग्लब्स सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। सुपरमार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। बाजार में फल, सब्जी, दूध, औषधि, बीज, उर्वरक, कीटनाशी की दुकानों को छोड़कर अन्य को रोष्टर के अनुसार दुकान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शहर में साप्ताहिक मंडी, रेस्टोरेंट व दुकान में बैठ कर खाना प्रतिबंधित होगा। जबकि मिठाई की दुकान में मात्र बिक्री की अनुमति होगी।
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, शापिंग, माल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, असेम्बली हाल, सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस व अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी व आवश्यक आपरेशन की अनुमति होगी। आबकारी दुकानें सुबह 10 से रात 09 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना होगा। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।