श्रावस्ती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य सामान भी आएगा। यहां गोदाम में आने वाले सामानों की गोदाम पहुंचने पर त्रिस्तरीय जांच कराई जाएगी। साथ ही नामित सत्यापन अधिकारियों के प्रथम स्तर सत्यापन के बाद ही इसका उठान हो सकेगा। जिसका विवरण उसी दिन शाम तक जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को मुहैया कराना होगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी धारकों के लिए आने वाले खाद्यान्न के साथ अन्य सामान रास्ते से गायब हो जाता था। कई बार यह खाद्यान्न गोदाम आने से पहले ही काला बाजारियों के यहां पहुंच जाता था। इतना ही नहीं कोटेदार गोदाम से उठाए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा कम होने की बात कह कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देते थे। जिसकी शिकायतें होती रहती थी। जिसे संज्ञान में लेते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि सत्यापन व्यवस्था के तहत खाद्यान्न की भांति अब कोटे की दुकानों से आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल जिसमें सरसों तेल व रिफाइंड आयल शामिल है।
इनके ब्लाक स्तरीय गोदाम तक पहुंचने का सत्यापन कराया जाएगा। जिसके लिए त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर के सत्यापन के लिए डीएम द्वारा अधिकारियों को नामित किया गया है। जिसमें ब्लाक गोदाम हरिहरपुररानी के लिए उपजिलाधिकारी भिनगा, ब्लाक गोदाम सिरसिया में तहसीलदार भिनगा, ब्लाक गोदाम जमुनहा में उपजिलाधिकारी जमुनहा, ब्लाक गोदाम इकौना में उपजिलाधिकारी इकौना एवं ब्लाक गोदाम गिलौला के लिए तहसीलदार इकौना की तैनाती की गई है। डीएम नेहा प्रकाश ने बताया कि संबंधितों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रथम स्तर पर सत्यापन के लिए नामित अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि खाद्यान्न की गोदाम पर कुल आमद व उपलब्ध आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल की कुल मात्रा का सत्यापन करते हुए मासिक आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न की उपलब्धता का विवरण उसी दिन शाम तक जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।