शामली। मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान में मतदाताओं को पहचान के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिरूपण रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत न कर पाने वाले मतदाता अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। सरकारी या निजी संस्थान का सेवा पहचान पत्र भी स्वीकार्य होगा। सांसद, विधायक या पार्षद को जारी पहचान पत्र भी मान्य होगा। संबंधित शैक्षिक संस्थान का सेवा पहचान पत्र या विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा भी मान्य है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड भी पहचान के लिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे।