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UP: मुजफ्फरनगर, शामली और पानीपत में हाईवे पर बने 64 अवैध निर्माणों को नोटिस, होटल-पेट्रोल पंप और मंडप तक शामिल

Sun, 19 Jul 2026 11:35 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली

सार

Shamli News: पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बिना अनुमति निर्माण कर लिया गया। तीन जिलों में स्थित इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित जिलाधिकारियों से इन्हें हटाने की अनुमति मांगी गई है। 
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हाईवे, सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना अनुमति बनाए गए होटल, मैरिज होम, ढाबे, दुकान, पेट्रोल पंप, आवास और अन्य निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एनएचएआई की बागपत इकाई ने शामली, पानीपत और मुजफ्फरनगर जिले के 64 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही तीनों जिलों के जिलाधिकारियों से अतिक्रमण हटाने और विधिक कार्रवाई कराने की अनुमति मांगी गई है।
 

एनएचएआई बागपत इकाई के परियोजना निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर पारित आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं है। ऐसे में पानीपत-खटीमा हाईवे पर चिह्नित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
 

एनएचएआई के अनुसार, चिह्नित 64 प्रतिष्ठानों में हरियाणा के पानीपत जिले के सनौली क्षेत्र के 16, शामली जिले के 19 और मुजफ्फरनगर जिले के 27 होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, दुकान, पेट्रोल पंप, आवास और अन्य निजी संपत्तियां शामिल हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर नियमों के अनुरूप जवाब देने को कहा गया है।
 

परियोजना निदेशक ने नोटिस की प्रतिलिपि शामली के जिलाधिकारी, सहारनपुर मंडलायुक्त, मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव एवं उपाध्यक्ष, संबंधित एसडीएम और थाना प्रभारियों को भी भेजी है। साथ ही अतिक्रमण हटाने और आवश्यक विधिक कार्रवाई कराने का अनुरोध किया गया है।
 

उन्होंने बताया कि हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले चिह्नित लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन बंद कराने के संबंध में भी संबंधित विभागों को पत्र भेजे गए हैं। सभी मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 

प्राधिकरण के मानक पूरे करेंगे होटल संचालक
शामली के बंटीखेड़ा स्थित होटल संचालक सुखचैन वालिया और मुजफ्फरनगर के तितावी निवासी होटल व्यवसायी नसीम बेग ने बताया कि उन्हें एनएचएआई का नोटिस प्राप्त हो गया है। वे जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्धारित मानकों को पूरा कर आवश्यक अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
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क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मामलों में दायर जनहित याचिका पर 24 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था। इसके अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर बिना अनुमति किए गए निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। प्राधिकरण का कहना है कि भविष्य में भी एनएचएआई की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

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