शामली। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गन्ना पर्यवेक्षक को जीवन भत्ता रोकने पर मांगी गई सूचना न देने पर यह जुर्माना लगाया गया है।
शामली के मोहल्ला बडियाल निवासी गन्ना पर्यवेक्षक पवन कुमार ने 30 अगस्त 2017 को जीवन भत्ता रोके जाने की तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फनगर ओमप्रकाश यादव से सूचनाएं मांगी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। पीड़ित पवन कुमार ने अपील अधिकारी उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर को एक अक्तूबर 2017 को मामले की जानकारी दी। सूचना उपलब्ध न होने पर पीड़ित ने उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त के यहां वाद दायर किया था। सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने पवन बनाम डीसीओ मुजफ्फरनगर के वाद में सुनवाई की। मगर, डीसीओ ओमप्रकाश यादव उपस्थित नहीं हुए। इस पर सूचना आयुक्त ने जिला गन्ना अधिकारी को सूचना न दिए जाने दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आयोग के रजिस्ट्रार ने 31 अक्तूबर को आदेश की प्रतिलिपि गन्ना पर्यवेक्षक पवन कुमार और मुख्य कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर व तत्कालीन डीसीओ मुजफ्फरनगर जारी की है।