शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगा बाजार
शामली। कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने धारा-144 निषेधाज्ञा लागू कर दी है। शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी बाजार सुबह नौ बजे से लेकर शाम सात बजे तक खुलेंगे। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे सोमवार सुबह पांच बजे तक जिले में सभी शासकीय कार्यालय सभी आवश्यक सेवाओं एवं बैंक को छोड़कर शहरी ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।
डीएम जसजीत कौर के मुताबिक प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 05 बजे तक प्रतिबंध लागू किए गए है। शेष दिवसों में इन सभी की खुलने की अवधि सुबह नौ बजे से सांय सात बजे तक रहेगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार-रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार, रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते है, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन करते हुए इस अवधि में खुले रह सकते हैं। इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएंगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। निषेधाज्ञा आगामी दो माह तक जारी रहेगी।