कैराना। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मुजरिम सुनील को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना झिंझाना क्षेत्र से सुनील निवासी मकान नंबर 594, डब्बा कॉलोनी, गाजीपुर रोड, उत्तम नगर, थाना डबुआ जनपद फरीदाबाद मूल निवासी ग्राम और थाना मूनक जनपद करनाल हरियाणा किशोरी को बहला फुसला कर ले गया था। किशोरी के परिजनों में थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे।
इसके बाद मुकदमे में दुराचार की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने मुजरिम सुनील को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने सबूत इकट्ठे करते हुए अदालत में आरोप पत्र दायर किए थे। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मुजरिम सुनील को 10 साल के कठोर कारावास और 22000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
- न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई
कैराना। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2010 में थाना कांधला पर वीरेंद्र निवासी गांव एलम के विरुद्ध पानी की धारा मोड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।