कैराना। युवती को बहला फुसला कर ले जाने के दोषी को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) मुजफ्फरनगर ने पांच साल की कारावास और 8000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2017 में कपिल निवासी गांव विजयवाड़ा थाना बिनौली जनपद बागपत झिंझाना क्षेत्र से एक युवती को बहला फुसला कर ले गया था। युवती के परिजनों ने झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने युवती को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। शामली पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम कपिल को पांच साल के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।