फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shamli News: युवती को बहला फुसला कर ले जाने के दोषी को पांच साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
कैराना। युवती को बहला फुसला कर ले जाने के दोषी को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) मुजफ्फरनगर ने पांच साल की कारावास और 8000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2017 में कपिल निवासी गांव विजयवाड़ा थाना बिनौली जनपद बागपत झिंझाना क्षेत्र से एक युवती को बहला फुसला कर ले गया था। युवती के परिजनों ने झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने युवती को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था। शामली पुलिस द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम कपिल को पांच साल के कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें