शामली। आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए सरकार अनुदान देगी। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग को कुल 506 बेटियों का विवाह कराने का लक्ष्य मिला है।
विभाग के अनुसार यह योजना एसटी-एससी व सामान्य वर्ग के उन परिवारों की सहायता के लिए है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। योजना के तहत, एक कन्या को विवाह अनुदान के रूप में 20 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। एक परिवार अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। निराश्रित, दिव्यांग और भूमिहीन परिवारों की कन्याओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही पहले आओ, पहले पाओ की यह योजना है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच स्वीकृति मिलने पर लाभार्थी के खाते में 20 हजार की धनराशि भेजी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, कन्या व वर का जन्म प्रमाण पत्र, माता, पिता का बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो के साथ विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 21 दिन में आवेदन की जांच के बाद अनुदान की धनराशि खाते में भेजी जाती है।
लक्ष्य के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीन माह पहले व बाद के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, 21 दिन की जांच के बाद लाभार्थी के खाते में तय धनराशि भेज दी जाएगी। - रीतू रस्तौगी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, शामली