कैराना में अदालत के फैसले के बाद प्रसन्नचित्त मुद्रा में कोर्ट से बाहर आते विधायक नाहिद हसन-संव
कैराना (शामली)। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शामली में जनसभा के दौरान सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन द्वारा नरेंद्र मोदी व बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोषी सपा विधायक नाहिद हसन पर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नाहिद हसन ने कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। 28 मार्च 2014 को शामली के आजाद चौक पर कार्यालय के उद्घाटन के दौरान नाहिद हसन ने मायावती व नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसके अगले दिन 29 मार्च को एसआई दीक्षित त्यागी ने कोतवाली पर नाहिद हसन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171 (छ) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
उक्त मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत में चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष की और से चार गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।