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व्यापारियों को नहीं भायी लघु व्यापारी मानधन योजना

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शामली। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जिले के व्यापारियों को नही भा रही है। श्रम विभाग के काफी प्रयास के बाद योजना में जिले में सिर्फ एक ही व्यापारी का पंजीकरण हो पाया है।
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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापारी, स्व नियोजित व्यापारी और दुकानदार, खुदरा व्यापारी, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेंट, रियल इस्टेट ब्रोकर, छोटे होटल व रेस्टोरेंट मालिक को शामिल किया गया है। 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य हो और जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.50 करोड़ तक हो, इस योजना के पात्र होंगे। व्यापारियों को आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जाएगा। केंद्र सरकार भी उतनी धनराशि उनके खाते में जमा करेगी। योजना में पंजीकृत होने के लिए जिला मुख्यालय की शाखाओं, श्रम विभाग के कार्यालय व जन सुविधा केंद्रों आदि में संपर्क करके पंजीकरण कराया जा सकता है। सहायक श्रमायुक्त संतोष कुमार ने बताया कि काफी प्रयास के बाद सिर्फ एक व्यापारी ने योजना में पंजीकरण कराया पाया है। व्यापारी योजना में पंजीकरण कराने में रुचि नहीं ले रहा है।बीमा धनराशि को वह बहुत कम आकलन कर रहे है।
19-20 नवंबर को छात्रवृत्ति के फार्म जमा होंगे
शामली। वीवी पीजी कालेज की प्राचार्या डाक्टर वंदना ने बताया कि सत्र 2019- 20 में छात्रवृत्ति आवेदन करने से वंचित रहने वाले सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को दोबारा अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे छात्र-छात्राएं 19-20 नवंबर तक छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म महाविद्यालय में जमा करा सकते है। 27 नवंबर के बाद किसी का भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे।
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