शामली के कैराना में नाबालिक सौतेली बेटी के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन माह की अल्प अवधि में ही अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम राजेंद्र निवासी गांव दुधली झिंझाना को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) और 23 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक और कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को थाना झिंझाना पर 14 वर्षीय किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका सौतेला पिता राजेंद्र उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में उसके बयान कराए थे। पुलिस ने मुजरिम राजेंद्र को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।