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अदालत का बड़ा फैसला: बेटी से दरिंदगी करने वाले पिता को आखिरी सांस तक की सजा सुनाई, जेल में गुजरेगी पूरी जिंदगी

Thu, 07 Dec 2023 07:52 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली

सार

Shamli Crime News : अदालत ने बेटी के साथ मारपीट व दरिंदगी करने वाले दोषी पिता को आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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शामली के कैराना में नाबालिक सौतेली बेटी के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन माह की अल्प अवधि में ही अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम राजेंद्र निवासी गांव दुधली झिंझाना को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) और 23 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का कारावास भुगतना होगा।

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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक और कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को थाना झिंझाना पर 14 वर्षीय किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका सौतेला पिता राजेंद्र उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में उसके बयान कराए थे। पुलिस ने मुजरिम राजेंद्र को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

वहीं, 22 अगस्त को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम राजेंद्र निवासी गांव दुधली थाना झिंझाना को आजीवन कारावास (शेष प्रकृत जीवन काल तक कारावास) और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर चार माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मुजरिम राजेंद्र की उम्र 45 वर्ष है।

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खुद पुलिस को सुनाई थी व्यथा
पीड़िता ने पुलिस को खुद ही थाने पर पहुंचकर व्यथा सुनाई थी। आरोप था कि सौतेला पिता उसके साथ गलत काम करता है और मारपीट भी करता है। यही नहीं उसकी मां के साथ भी मारपीट की जाती है। इस मामले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। एसपी ने इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

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